शहरी इलाकों में सोमवार-मंगलवार को लागू होगा लॉकडाउन, हालांकि शनिवार-रविवार को दुकानों और शॉपिंग मॉल को खोलने पर कोई रोक नहीं
चंडीगढ़: राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच खट्टर सरकार ने शहरी इलाकों में सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि केवल आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वालों और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को इससे छूट मिलेगी।
सरकार ने कहा, “हरियाणा में COVID19 के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए, सोमवार और मंगलवार को शॉपिंग मॉल और दुकानें शहरी क्षेत्रों में बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में लगे लोगों को इसमे छूट दी जाएगी।” हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि शनिवार और रविवार को दुकानों और शॉपिंग मॉल को खोलने पर कोई रोक नहीं है।
बता दें कि हरियाणा में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस के 1,293 नये मामले सामने आये और इस महामारी से 12 और लोगों की मौत हो गई। एक चिकित्सा बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब मृतकों की संख्या 646 हो गई है जबकि मामलों की कुल संख्या 59,298 पहुंच गई है।
राज्य स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार, मौत के 12 मामलों में से रेवाड़ी, पंचकुला और कुरूक्षेत्र में दो-दो लोगों जबकि नूंह, झज्जर, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। बुलेटिन के अनुसार, इस महामारी के नये मामलों में से गुरूग्राम में 141, सोनीपत में 123, फरीदाबाद में 96, पंचकुला में 94, यमुनानगर में 84, पानीपत में 79, रेवाड़ी में 75, अंबाला में 71 और हिसार में 61 नये मामले सामने आये है।
इसके अनुसार राज्य में अभी 9,962 मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि 48,690 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं।
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